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जस्टिस गांगुली को हटाने की प्रक्रिया शुरू

नयी दिल्‍ली: पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिख कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है. सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से जस्टिस अशोक कुमार गांगुली को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब मामला […]

नयी दिल्‍ली: पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिख कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है. सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से जस्टिस अशोक कुमार गांगुली को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अब मामला राष्ट्रपति के पाले में है. मंत्री ने कहा, मानवाधिकार ऐसा विषय है, जो गृह विभाग के तहत आता है और इस विभाग के प्रभार में मुख्यमंत्री खुद हैं. सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली गुरुवार से ही दफ्तर नहीं आ रहे हैं. जस्टिस गांगुली से पूछा गया था कि क्या वह इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा था, मैंने फैसला नहीं किया है. इसके बारे में सोचने का वक्त अभी नहीं आया है. अपनी इस टिप्पणी के बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है.

* कांग्रेस, भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट से की कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा है कि नैतिकता का तकाजा है कि उच्च पदों पर आसीन लोग ऐसे मामले में चाहे दोषी हों या नहीं, अपने पद से हट जाना चाहिए. विधि मंत्री कपिल सिब्बल ने जस्टिस एके गांगुली के खिलाफ महज सेवानिवृत्त होने के आधार पर आगे कार्रवाई नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया. कहा कि मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता. कहा, मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि संस्थान ने यौन संबंध बनाने के उकसावे की बात को सही पाया गया है. उसे मामले को आगे बढ़ाना चाहिए था.

* इस्तीफा नहीं, तो चलायेंगे महाभियोग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली यदि इस्तीफा नहीं देंगे, तो राज्य सरकार उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लायेगी.

* डीयू के प्रोफेसर ने की शिकायत

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के पूर्व प्रो एसएन शर्मा ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तिलक मार्ग थाना को लिखित शिकायत दी है. शर्मा ने कहा, कृपया संदेश को (पीड़िता) और अन्य के यौन उत्पीड़न के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मानें, जो आइपीसी की धारा 354, 354-ए और 354-बी और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराध है.

* पलायनवादी रवैया नहीं अपनाये शीर्ष कोर्ट : जेटली

वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट पलायनवादी रास्ता अख्तियार नहीं कर सकता है. उसे इसकी जांच की निगरानी उसी तरह करनी चाहिए, जैसे उसने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में की थी.

* पुलिस ने इंटर्न से केस दर्ज कराने को कहा

दिल्ली पुलिस ने जस्टिस एके गांगुली पर उत्पीड़न का आरोप लगानेवाली कानून की इंटर्न को ई-मेल भेज कर कहा है, आगे आयें, शिकायत दर्ज करायें. डीसीपी एसबीएस त्यागी ने कहा कि पुलिस को उसके जवाब का इंतजार है.

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