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किशोर सुधार गृह के बाहर प्रदर्शन करते निर्भया के माता-पिता को पुलिस ने हटाया

नयी दिल्ली : निर्भयासामूहिकदुष्कर्म मामले में शामिल नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने से मना करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शनिवार को उसे किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया गया है. वहीं, नाबालिग दोषी की रविवार को होनेवाली रिहाई से पहलेआज निर्भया के माता-पिता ने किशोर सुधार गृह के बाहर विरोध किया. किशोर सुधार […]

नयी दिल्ली : निर्भयासामूहिकदुष्कर्म मामले में शामिल नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने से मना करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शनिवार को उसे किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया गया है. वहीं, नाबालिग दोषी की रविवार को होनेवाली रिहाई से पहलेआज निर्भया के माता-पिता ने किशोर सुधार गृह के बाहर विरोध किया. किशोर सुधार गृह के बाहर प्रदर्शन करने पर निर्भया केअभिभावक को पुलिस ने हिरासत में लेने की बात सामने आयी. हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस के आलाधिकारियोंके मुताबिक निर्भया केमाता-पिता को सुरक्षाकेमद्देनजर रिंग रोड के बीच से हटाया गया था. उधर, दिल्लीकेमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेइसप्रकरण पर प्रतिक्रियादेते हुए कहा, निर्भया केमाता-पिता को हिरासत में लिए जाने से वह हैरान हैं.

कल रिहा हो जायेगा निर्भया के माता-पिता की उम्मीदों का कातिल

निर्भया कांड के संबंध में नाबालिग दोषी पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अाज कहा कि नाबालिग आरोपी रविवार 20 दिसंबर या उससे पहले रिमांड होम से रिहा होगा.अदालत ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका व दलीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला सचमुच गंभीर है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद हम उसे सुधार गृह में नहीं रख सकते हैं.उसकी रिहाई पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी व महिला आयोग ने अपील की थी.अदालत के इस निर्णय के बाद निर्भया की मां ने कहा कि हम न्याय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज अपराध जीत गया. वहीं, निर्भया के पिता ने कहा कि हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हो गयी है. हम अपना संघर्ष इस मुद्दे पर जारी रखेंगे और देश की जनता से खुद के समर्थन की अपील करेंगे.

गौरतलब हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत में नाबालिग दोषी के रिहाई का विरोध किया था. इस मामले में सुब्रमण्यन स्वामी ने भी याचिका दायर की थी.

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किशोर सुधार गृह के बाहर प्रदर्शन करते निर्भया के माता-पिता को पुलिस ने हटाया 2

इस फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा है कि उनकी तमाम कोशिश के बाद भी उसकी रिहाई को रोका नहीं जा सका.निर्भया की मां ने कहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है. वहीं, जुवेनाइल आरोपी की रिहाई का विरोध करने वाला महिला आयोग इस मामले में अब राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेगा. अदालत ने आज इस मामले में स्वामी की याचिका पर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया. अदालत ने 20 दिसंबर के पहले या 20 दिसंबर तक जुवेनाइल दोषी को रिहा करने का आदेश दिया है.अब अदालत 28 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी.

निर्भया कांड का आरोपी नाबालिग 20 साल से ज्यादा उम्र का हो चुकी है. कोर्ट ने उसे तीन साल तक रिमांड होम में रखने का आदेश दिया था. अब वह चुकी बीस का हो रहा है तो उसे रिहाई मिलने वाली है. इसी बीच खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो 20 दिसंबर को रिहा होने वाले इस दोषी को एक और अपराधी ने जिहाद के लिए तैयार किया है.

जबकि निर्भया की मां का कहना है कि इसे कतई रिहा नहीं किया जाए. निर्भया की मां ने अपनी बेटी की बरसी पर कहा थाकि ऐसे अपराध करने वाले लोगों का सिर शर्म से झुकना चाहिए. निर्भया की माता-पिता ने घटना को अंजाम देने में सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाने वाले इस नाबालिग को रिहा नहीं किए जाने की अपील करते हुए कहा था कि वह समाज के लिए खतरा है. ज्ञात हो कि इस मामले में कोर्ट से केंद्र सरकार ने भी अवधि बढ़ाए जाने की अपील की थी. केंद्रसरकारके मुताबिक उसे रिहा करने से पहले कई बातों पर ध्यान देने कीआवश्यकताहै.

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