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जगन मामले में 34 करोड़ रुपये की मियादी जमा जब्त करने के आदेश

नयी दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगमोहन रेड्डी की मीडिया कंपनी के 34 करोड़ रुपये से अधिक की मियादी जमाओं को जब्त करने का आज आदेश दिया.इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल मई में 34.66 करोड़ रुपये की मियादी जमाओं को जब्त करने […]

नयी दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगमोहन रेड्डी की मीडिया कंपनी के 34 करोड़ रुपये से अधिक की मियादी जमाओं को जब्त करने का आज आदेश दिया.इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल मई में 34.66 करोड़ रुपये की मियादी जमाओं को जब्त करने का आदेश दिया था. इन मियादी जमाओं को कथित तौर पर हैदराबाद में ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स की शाखा में जगती पब्लिकेशन लि. के नाम से रखा गया है. इस कंपनी के मालिक आंध्र प्रदेश के कडप्पा के सांसद हैं.

मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गठित प्राधिकरण के चेयरमैन के राममूर्ति (चेयरमैन) तथा सदस्य मुकेश कुमार की पीठ ने इस मामले में अपने आदेश में कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेश, सीबीआई की प्राथमिकी तथा आरोपपत्र, प्रवर्तन निदेशालय की जांच तथा पीएमएलए की धारा 50 के तहत रिकार्ड किये गये बयान को देखने तथा शिकायकर्ता (ईडी) तथा बचाव पक्ष (जगृती पब्लिकेशन) की दलीलों को सुनने के बाद प्रथम दृष्ट्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी ने मनी लांड्रिंग कानून का उल्लंघन किया.’’ पीठ ने ताजा आदेश में कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब्त संपत्ति मनी लांड्रिंग कानून का उल्लंघन कर अजिर्त की गयी हैं इसीलिए हम जब्ती आदेश की पुष्टि करते हैं.’’जगन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल जमानत पर हैं.

सीबीआई की एफआईआर के आधार पर एजेंसी जगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की तहकीकात कर रही है. इससे पहले, एजेंसी ने मामले में 51 करोड़ रुपये, 71 करोड़ रुपये तथा 143.74 करोड़ रुपये जब्त करने के अलग-अलग आदेश दिये थे.

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