हैदराबाद : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमानत शर्तों में ढील की अपील करते हुए दूसरे राज्यों की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी.
पिछले साल मई में गिरफ्तार किए गए जगन को इस साल 23 सितंबर को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिल गई थी. जमानत देते हुए अदालत ने कडप्पा के सांसद को अदालत की अनुमति के बिना हैदराबाद से बाहर न जाने के निर्देश दिए थे. हालांकि अदालत ने 30 अक्तूबर को जगन की याचिका पर उनकी जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति दे दी थी.