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अदालत का आदेश: बुजुर्ग मां को बेटा देगा गुजारा भत्ता

चेन्नई : एक बुजुर्ग महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यहां की पारिवारिक अदालत ने आदेश दिया है कि महिला का बेटा अपनी मां को गुजारे भत्ते तथा स्वास्थ्य संबंधी खर्च के लिए 5,000 रपये प्रति महीने का भुगतान करेगा. अतिरिक्त पारिवारिक अदालत न्यायाधीश टीसीएस राजा चोक्कालिंगम ने आदेश दिया कि रोज फ्रांसिस अपनी […]

चेन्नई : एक बुजुर्ग महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यहां की पारिवारिक अदालत ने आदेश दिया है कि महिला का बेटा अपनी मां को गुजारे भत्ते तथा स्वास्थ्य संबंधी खर्च के लिए 5,000 रपये प्रति महीने का भुगतान करेगा.

अतिरिक्त पारिवारिक अदालत न्यायाधीश टीसीएस राजा चोक्कालिंगम ने आदेश दिया कि रोज फ्रांसिस अपनी मां रोजमैरी ऐंजलीना के गुजारे भत्ते के लिए 4,000 रपये और उनके इलाज संबंधी खर्च के लिए 1,000 रपये प्रति माह देगा.

अदालत ने रोजमैरी की इस दलील को मंजूर कर लिया कि उनका बेटा और पुत्रवधू उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते. अदालत ने कहा कि गुजारे भत्ते की राशि पिछले साल 4 नवंबर के प्रभाव से दी जाएगी और हर महीने की पांच तारीख से पहले अदा करनी होगी.

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