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सहमति से सेक्स के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत द्वारा कुछ मामलों में महिलाओं द्वारा पहले सहमति से शारीरिक संबंध बनाने और फिर बलात्कार का आरोप लगाये जाने के प्रचलन की बात कहे जाने के बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती […]

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत द्वारा कुछ मामलों में महिलाओं द्वारा पहले सहमति से शारीरिक संबंध बनाने और फिर बलात्कार का आरोप लगाये जाने के प्रचलन की बात कहे जाने के बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती हैं और उसके लिए अदालत की मंजूरी की जरुरत नहीं है.

कांग्रेस की प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि सहमति से संबंध और जघन्य बलात्कार के बीच अंतर को लेकर संशय नहीं होना चाहिए. शुरु में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वह अदालत के किसी फैसले पर या न्यायाधीश ने जो कहा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकतीं.

उन्होंने कहा, ‘‘..हां कुछ सच हो सकता है. हां ऐसा होता है कि महिलाएं पहले सहमति से संबंध बनाती हैं और फिर सुविधा के अनुसार बदल जाती हैं. मुझे यह सही नहीं लगता. न्यायाधीश ने फैसले में जो कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती लेकिन उससे अलग हटते हुए यह कहना चाहूंगी कि यह हम सभी महिलाओं के सामने चुनौती है. पहली बात यह कि महिलाओं को सहमति से संबंध बनाने का हक है.’’उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप 18 साल से बड़ी हैं तो किसी की अनुमति की जरुरत नहीं है. आपको सहमति से संबंध बनाने का अधिकार है. हमें इसके लिए अदालत के फैसले या मंजूरी की जरुरत नहीं है.’’ रेणुका ने यह भी कहा कि बलात्कार आपसी सहमति से बनाये गये संबंध नहीं होते.

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि बलात्कार और सहमति से संबंध के बीच संशय है.

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