नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की इस याचिका को खारिज कर दिया कि दिल्ली पुलिस से कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल का लाई डिटेक्टर परीक्षण करने के लिए कहा जाए.
हालांकि पुलिस ने जिंदल स्टील पॉवर लिमिटेड के चार अधिकारियों के फोन कॉल का ब्योरा सुरक्षित रखने की चौधरी की प्रार्थना को मंजूर कर लिया. जिंदल का पॉलीग्राफ परीक्षण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने से इनकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने कहा कि अदालत को जांच एजेंसी के काम में दखल से बचना चाहिए.
हालांकि अदालत ने चौधरी की इन दलीलों को मंजूर कर लिया कि जिंदल की कंपनी जेएसपीएल के चार अधिकारियों के कॉल का ब्योरा रखा जाए. अदालत ने फोन सर्विस प्रदाता कंपनी को अधिकारियों के नंबर का पिछले साल 7, 23 और 24 सितंबर का ब्योरा सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश ने कहा, “दूसरी बात, जहां तक नवीन जिंदल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की बात है तो कानून के हिसाब से जरुरी कार्रवाई जांच अधिकारी को परिस्थिति आने पर करनी है. अदालत द्वारा जांच अधिकारी को नवीन जिंदल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता.” उन्होंने कहा, “अदालत को जहां तक संभव हो जांच एजेंसी के कामकाज में दखल देने से बचना चाहिए.”