अहमदाबाद: एक स्थानीय अदालत ने आज वह याचिका खारिज कर दी जिसमें पिछले वर्ष लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था. अहमदाबाद ग्रामीण अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आर सिंह ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निशांत वर्मा की याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘इस अदालत के सामने रखे गये दस्तावेज संज्ञान में लेने के लिए कोई जरुरी सामग्री पेश नही करते.’’ अदालत ने कहा, ‘‘ (शहर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा) जांच उचित तरीके से हुई है. किसी आरोपी के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता.’’
गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 30 अप्रैल 2014 को मतदान जारी रहने के दौरान, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार ने यहां रानिप क्षेत्र के एक स्कूल में अपना वोट डालने के तुरंत बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था. उन्होंने चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ सेल्फी भी ली थी.
इस घटना के बाद विवाद खडा हो गया था और चुनाव आयोग ने अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा को प्राथमिकी दर्ज करने और आचार संहिता के कथित उल्लंघन की जांच का निर्देश दिया था.
पुलिस ने सार्वजनिक जनसभा करने के लिए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 (1)(ए) और चुनाव अधिसूचना का ‘‘उल्लंघन’’ करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.