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दुनिया में कहीं प्रसारित नहीं होने देंगे निर्भया कांड के दोषी का साक्षात्कार : राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली : बीबीसी के लिए बनाए गए वृत्तचित्र में निर्भया कांड के मुख्य दोषी द्वारा महिलाओं को ही बलात्कार का जिम्मेदार ठहराने पर पूरी लोकसभा ने आज एकजुट होकर गहरा रोष जताया और सरकार ने कहा कि वह जेल में इस प्रकार का साक्षात्कार लेने की अनुमति देने वालों की जवाबदेही तय करेगी और […]

नयी दिल्ली : बीबीसी के लिए बनाए गए वृत्तचित्र में निर्भया कांड के मुख्य दोषी द्वारा महिलाओं को ही बलात्कार का जिम्मेदार ठहराने पर पूरी लोकसभा ने आज एकजुट होकर गहरा रोष जताया और सरकार ने कहा कि वह जेल में इस प्रकार का साक्षात्कार लेने की अनुमति देने वालों की जवाबदेही तय करेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि यह भारत सहित दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में प्रसारित नहीं होने पाए. प्रश्नकाल के बाद सदन में यह मुद्दा उठाए जाने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस डाक्यूमेंटरी को लेकर सारा देश शर्मिदगी और नाराजगी महसूस कर रहा है, उनके अंदर भी इसे लेकर भारी नाराजगी है.

उन्होंने कहा कि वह इस डाक्यूमेंटरी को किसी भी सूरत में जारी नहीं होने देंगे , चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो, वेब मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया में हो. उन्होंने कहा कि इस बारे में कल ही अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि इस विवादास्पद डाक्यूमेंटरी को भारत में जारी नहीं किया जाएगा. सदस्यों द्वारा यह कहे जाने पर कि अगर यह विदेशों में जारी होती है तो इसका भारत में जारी होना या नहीं होना बेमानी साबित होगा, गृह मंत्री ने कहा , ‘‘ हमें भरोसा है कि यह डाक्यूमेंटरी ब्राडकास्ट नहीं होगी और इसके प्रयास किए जा रहे हैं.’’ उल्लेखनीय है कि आगामी आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसे बीबीसी द्वारा प्रसारित किया जाना था. उन्होंने बताया कि निर्भया कांड के दोषी से इस डाक्यूमेंटरी के लिए साक्षात्कार लेने की अनुमति जेल अधिकारियों द्वारा 25 जुलाई 2013 को दी गयी थी.

उन्होंने कहा कि वह इस अनुमति से अचंभित हैं. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जेल में कैदियों से साक्षात्कार लेने के प्रावधान हों, लेकिन जिस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय ने बलात्कारी करार दिया हो उससे साक्षात्कार की अनुमति देना चौंकाने वाली बात है. गृह मंत्री ने कहा कि वह पूरे मामले की जांच कराएंगे और अगर जरूरी हुआ तो कैदियों से साक्षात्कार लेने वाले प्रावधान को समीक्षा करके उसमें आवश्यक संशोधन करवाएंगे.

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