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कोडा, अन्य ने प्राकृतिक संसाधनों का गबन किया: विशेष अदालत
नयी दिल्ली: दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत ने आज कोयला खदान आवंटन घोटाले के मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा और सात अन्य लोगों ने ‘प्राकृतिक संसाधानों का गबन किया’, हालांकि इनको जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि कोडा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता एवं […]
नयी दिल्ली: दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत ने आज कोयला खदान आवंटन घोटाले के मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा और सात अन्य लोगों ने ‘प्राकृतिक संसाधानों का गबन किया’, हालांकि इनको जमानत दे दी.
अदालत ने कहा कि कोडा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु तथा पांच अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का गबन करने के लिए ‘स्पष्ट रुप से मिलकर साजिश रची.
’ बहरहाल, विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने पर आठों आरोपियों को जमानत दे दी.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं अभियोजन मामले के गुण एवं दोष पर चर्चा का इरादा नहीं रखता, ऐसा न हो कि इससे मामले की सुनवाई में पूर्वाग्रह पैदा हो. बहरहाल, संपूर्ण तथ्यों और परिस्थतियों को देखते हुए मेरी यह राय है कि अगर आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है तभी न्याय का हित उपयुक्त रुप से पूरा होगा.’’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तारीख मुकर्रर की है तथा आरोपियों को यह निर्देश दिया है कि वे बिना इजाजत देश नहीं छोडें तथा सबूतों से छेडछाड नहीं करें और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों से किसी तरह से संपर्क साधें.
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