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कोयला घोटाला : मामला बंद करने पर 20 जनवरी को विचार करेगी सीबीआइ कोर्ट

नयी दिल्ली : कोयला खदान आवंटन घोटाला के मामले को बंद करने के जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर सीबीआइ की विशेष अदालत अब 20 जनवरी को विचार करेगी. इस मामले में एजेंसी ने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.सीबीआइ द्वारा अदालत में इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा किये […]

नयी दिल्ली : कोयला खदान आवंटन घोटाला के मामले को बंद करने के जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर सीबीआइ की विशेष अदालत अब 20 जनवरी को विचार करेगी. इस मामले में एजेंसी ने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.सीबीआइ द्वारा अदालत में इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा किये जाने के बाद विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने मामले पर विचार के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है.
वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वीके शर्मा ने कहा ‘हमने मामला बंद करने के लिए एक पूर्ण रिपोर्ट दायर की है. हम अदालत में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कर रहे हैं.’ सीबीआइ ने इससे पहले छत्तीसगढ़ के फतेहपुर कोयला खदान के आवंटन में कथित गडबडियों के सिलसिले में प्रकाश इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड (पीआईएल) और कई अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी.
अदालत इसी मामले की सुनवाई कर रही है. सीबीआइ के अनुसार 35वीं छानबीन समिति ने पीआईएल और एक अन्य कंपनी को संयुक्त रुप से फतेहपुर कोयला खदान आवंटित किया था. मामले में पीआईएल द्वारा कोयला खदान के लिए आवेदन करते समय अपने शुद्ध परिसम्पत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए पीआईएल, उसके तीन शीर्ष अधिकारियों, कोयला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
हालांकि सीबीआइ ने मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर करते हुए कहा है कि जांच के दौरान अभियोग चलाने लायक कोई सबूत नहीं पाया गया. मामले में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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