चेन्नई: चेन्नई की एक अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख एम करुणानिधि को उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले में पेशी से आज छूट दे दी. प्रधान सत्र न्यायाधीश एम चोकलिंगम ने करुणानिधि के वकील का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें पेशी से छूट दे दी.
अदालत ने पहले पेशी के लिए उन्हें सम्मन जारी करने का आदेश दिया था. तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है. राज्य सरकार ने ‘मुरोसोली’ के 23 अगस्त, 2012 के संस्करण में अपने स्तंभ में अन्नाद्रमुक मंत्रियों के बारे में कथित मानहानिकारक टिप्पणियां करने पर करुणानिधि के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. करुणानिधि ने मंत्रियों द्वारा फाइलें मंजूर करने में परिवार के हस्तक्षेप का आरोप लगाया था.