नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू और तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी विजय शर्मा को कारागार परिसर से बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा दिलाने की व्यवस्था करे.
अदालत ने यह निर्देश आरोपी की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तहत बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के लिए दायर अंतरिम जमानत की याचिका को रद्द करते हुए दिया. यह परीक्षा 19 से 26 जून तक होनी है.
अवकाशकालीन न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीलम सिंह ने कहा, ‘‘ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारियों को जरुरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है ताकि वह तिहाड़ जेल के इग्नू सेंटर से परीक्षा दे सके.’’ अदालत ने इसके साथ ही उसकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया.