नयी दिल्ली: केंद्र ने राज्यों से अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये नियम तैयार करने को कहा है. साथ ही प्रभावी नतीजा सुनिश्चित करने के लिये संबंधित विभागों के कामकाज में सुधार करने को कहा है.
खान मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य सरकारों से खनिजों के अवैध खनन, भंडारण तथा परिवहन को लेकर एमएमडीआर (खान तथा खनिज विकास तथा नियमन) कानून, 1957 की धारा 23 सी के तहत नियम बनाने का आग्रह किया गया है.’’
उसने कहा कि राज्यों से मामले में प्रभावी नतीजा सुनिश्चित करने के लिये अपने संबद्ध विभागों का कामकाज सुधारने को भी कहा गया है. इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा किये गये काम का जिक्र करते हुए एक पत्र भी राज्यों को भेजा गया है. राजस्थान सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 450 कर्मियों का पुलिस बल तैनात किया है.
एमएमडीआर कानून की धारा 23 सी के तहत राज्य सरकारों को खिनजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण पर अंकुश लगाने के लिये कानून बनाने का अधिकार है.