हैदराबाद मुठभेड़ : आरोपियों के शव 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश

Updated at : 09 Dec 2019 7:51 PM (IST)
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हैदराबाद मुठभेड़ : आरोपियों के शव 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश

हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला पशुचिकित्सक मामले में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गये चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखें. मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस संबंध में निर्देश दिये. अदालत ने कहा कि […]

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हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला पशुचिकित्सक मामले में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गये चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखें. मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस संबंध में निर्देश दिये.

अदालत ने कहा कि अगर महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था न हो तो उन्हें हैदराबाद में सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है. ये शव फिलहाल छह दिसंबर को हुई कथित मुठभेड़ के बाद महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद से रखे हुए हैं. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जतायी कि क्या मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गयी है. अदालत की राय थी कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जरूरत होती है जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं.

महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय में इसी मुद्दे पर दो जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं और न्यायालय बुधवार को इन पर सुनवाई करेगा. इसके मद्देनजर उन्होंने इस मामले की सुनवाई बुधवार बाद तक स्थगित करने का अनुरोध किया. इस पर अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की. अदालत ने छह दिसंबर को राज्य सरकार को इन शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था. कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गये चारों आरोपियों पर 25 वर्षीय पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप था.

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