नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को पदोन्नत किये जाने की अनुशंसा की है. इससे पहले कॉलेजियम ने उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी. शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार देर शाम अपलोड किये गये कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति कुरैशी के नाम की अनुशंसा में संशोधन करने का फैसला पांच सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में किया गया.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्र ने उस पर कुछ आपत्तियां जतायी थी. बाद में गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) ने एक याचिका दाखिल कर दावा किया था कि न्यायमूर्ति कुरैशी का नाम केंद्र द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया, जबकि कॉलेजियम ने 10 मई को ही उनके नाम की अनुशंसा की थी.
शीर्ष अदालत ने 16 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति पर फैसला ले लिया है और इसे जल्द ही अपलोड कर दिया जायेगा. हालिया प्रस्ताव में कहा गया है कि ये कॉलेजियम 10 मई, 2019 की बैठक के कार्य विवरणों के जरिये न्यायमूर्ति एए कुरैशी, गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा करती है.
इसमें कहा गया कि सरकार को भेजी गयी उक्त अनुशंसा को सहायक सामग्री के साथ ही दो पत्रों दिनांक 23 अगस्त, 2019 और 27 अगस्त, 2019 के जरिये प्रधान न्यायाधीश को वापस भेजा गया. न्याय विभाग की ओर से प्राप्त इन पत्रों और सामग्री को इस कॉलेजियम के समक्ष रखा गया. इसमें कहा गया कि उक्त पत्रों और प्राप्त सामग्री पर फिर से विचार करने पर कॉलेजियम अपनी पूर्व की अनुशंसा में संशोधन करता है और न्यायमूर्ति एए कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की अनुशंसा करता है.