दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को निर्वाचन आयोग दिये गये उस कारण बताओ नोटिस पर रोक लगायी है जिसे आयोग ने चुनाव खर्च का सही बेयौरा न देने के लिये जारी किया था.
आयोग ने यह नोटिस दिया था कि अशोक चव्हाण के 2009 के चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नही देने के लिए उन्हें क्यों नहीं उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाए.चव्हाण के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेताओं मुख्तार अब्बास नकवी, कीरीट सोमैय्या तथा एक निर्दलीय विधायक को भी अदालत ने नोटिस जारी किये.