नयी दिल्ली : अवैध हथियारों की फैक्टरी लगाने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सदस्य यासीन भटकल समेत आठ आतंकियों पर आरोप तय कर दिया है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किये.
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अदालत ने अहमद सिद्दिबप्पा उर्फ यासीन भटकल के अलावा अन्य कथित आईएम सदस्य जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर, मोहम्मद वकार अजहर, मोहम्मद मारुफ , मोहम्मद सकिब अंसारी, इम्तेयाज आलम और एजाज शेख के खिलाफ भी आरोप तय किये. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात मार्च तय की. दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने कथित रूप से अवैध हथियार फैक्ट्री लगाने के मामले में आरोपपत्र दायर किया था. इस फैक्ट्री से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारुद मिले थे.
Delhi's Patiala House Court frames conspiracy and other terror charges against Indian Mujahideen terrorist Yasin Bhatkal and eight others in a case of allegedly setting up an illegal arms factory.
— ANI (@ANI) February 6, 2018
जानिये, कौन है यासीन भटकल
आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर यासीन भटकल का जन्म 1983 में कर्नाटक के तटीय शहर भटकल में हुआ था. यासीन को मोहम्मद अहमद सिद्धीबप्पा के नाम से भी जाना जाता है. उसकी पढ़ाई अंजुमन हामी-ए-मुस्लमीन मदरसे में हुई. 12 राज्यों की आतंक निरोधी एजेंसियों की चार्जशीट के मुताबिक, भटकल देश भर में जर्मन बेकरी सहित कम से कम 10 आतंकी हमलों में शामिल रहा है. वह दिल्ली के बाजारों में हुए सीरियल ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड था. वह मुंबई लोकल, बंगलुरुू, जयपुर, वाराणसी, सूरत में हुए बम धमाके का भी आरोपी है.
भटकल आैर उसके साथियों पर हैं ये आरोप
उस पर अपने तीन साथियों तहसीन अख्तर वसीम अख्तर शेख (23 साल), असदुल्ला अख्तर जावेद अख्तर (26 साल) और वकास उर्फ अहमद (26 साल) के साथ मिलकर 13 जुलाई, 2011 को मुंबई के ओपेरा हाउस, जावेरी बजार और दादर पश्चिम में हुए तीन सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई और 130 लोग घायल हो गए थे. इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा यह आतंकी पुणे की जर्मन बेकरी, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूर, दिल्ली और हैदराबाद में हुए विभिन्न आतंकी हमलों में भी वांछित था.
एनआर्इए ने रखा था 10 लाख का इनाम
एनआईए ने यासीन पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा था. इसके अलावा, महाराष्ट्र के आंतकवाद निरोधक दस्ते ने भी इस साल फरवरी में यासीन और उसके तीन सहयोगियों की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये ईनाम देने की घोषणा की थी. दिल्ली में हुए तीन आतंकी वारदातों सहित विभिन्न आतंकी घटनाओं में संदिग्ध यासीन की सूचना के लिए दिल्ली पुलिस ने भी दिसंबर, 2011 में 15 लाख रुपये के ईनाम की घोषणा की थी.
आर्इएम का फाउंडर मेंबर है भटकल
यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर है. आईएम के गठन से पहले वह सिमी का सक्रिय सदस्य था.इंटेलीजेंस के अधिकारियों के मुताबिक भटकल हमेशा अपने ठिकाने बदला रहता था. साथ ही वह भेष बदल कर खुद को छुपाने में, बम बनाने तथा स्लीपर सेल तैयार करने में माहिर है. एक बार उसे कोलकाता पुलिस ने जाली नोटों के केस में पकड़ा था. तब इसने अपना नाम पुलिस को शाहरुख बताया था. बाद में पुलिस को पता लगा कि यह तो यासीन भटकल था.
भटकल की ससुराल है दिल्ली में
भटकल का ससुराल दिल्ली में है और उसने यहां हथियारों की एक फैक्ट्री भी लगायी थी, जिसका भंडाफोड़ हो गया था. आखिरकार टुंडा की निशानदेही पर यासीन भटकल गोरखपुर में सोनौली से सटे नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया. यासीन के साथ असदुल्लाह अख्तर नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक यासीन भटकल अपने भाई रियाज भटकल से मिलने नेपाल गया था.