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गीतिका मामला : जमानत रद्द करने संबंधी आग्रह पर कांडा से अदालत ने मांगी प्रतिक्रिया

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में उनकी जमानत रद्द करने संबंधी एक आग्रह पर प्रतिक्रिया मांगी है. न्यायमूर्ति वी पी वैश की पीठ को बताया गया कि मुख्य आरोपी जमानत पर रिहा है और उसने मृतक गीतिका के भाई […]

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में उनकी जमानत रद्द करने संबंधी एक आग्रह पर प्रतिक्रिया मांगी है.

न्यायमूर्ति वी पी वैश की पीठ को बताया गया कि मुख्य आरोपी जमानत पर रिहा है और उसने मृतक गीतिका के भाई अंकित शर्मा के, उसकी (कांडा की) जमानत रद्द करने संबंधी आग्रह पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. अगली सुनवाई 8 और 12 मई को नियत की गई है.

अंकित शर्मा के आग्रह में आरोप लगाया गया है कि कांडा ‘‘एक रसूखदार’’ राजनीतिज्ञ है और मामले के सबूतों से छेडछाड कर सकता है तथा गवाहों को प्रभावित कर सकता है. निचली अदालत ने कांडा को 4 अप्रैल को जमानत दी थी. इससे पहले उच्च न्यायालय ने सह आरोपी अरुणा चड्ढा को जमानत दे दी थी.

कांडा और चड्ढा दोनों ही 23 वर्षीय गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है. गीतिका कांडा की एमडीएलआर एयरलाइन्स में एयरहोस्टेस थी.

गीतिका 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाई गई थी. उसने आत्महत्या से पूर्व लिखे एक नोट में कहा था कि कांडा और चड्ढा की ‘‘प्रताडना’’ के चलते वह अपना जीवन समाप्त कर रही है.

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