जोधपुर : चिंकारा शिकार मामले में अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को अन्य गवाहों के बयानों का हवाला देते हुये राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ से कहा कि फिल्म अभिनेता सलमान खान के पास 1998 में चिंकाराओं के शिकार से पहले और शिकार के दौरान हथियार थे. इस मामले में सलमान को एक साल कैद की सजा सुनायी गयी थी.
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में जिरह करते हुये कहा कि खान के पास केवल एयरगन थी जिसका इस्तेमाल किसी पशु के शिकार के लिए नहीं किया जा सकता और वन विभाग की मांग पर खान का एक सहयोगी हथियार लेकर आया था. इस जिरह पर जबाव देते हुये अभियोजन पक्ष ने एक पुलिस अधिकारी सत्यमणि तिवारी के बयान का हवाला दिया जिनके पास खान का रिवाल्वर गुम होने की खबर पहुंची थी. उन्होंने होटल कक्ष की तलाशी ली और एक राइफल और एक एयरगन के अलावा रिवाल्वर भी वहीं मिली थी.
आपको बता दें कि 27 सितंबर 1998 को जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे. मामले में सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्र भी आरोपी थे.