मुंबई: एक स्थानीय अदालत ने क्रूर व्यहार के मामले में पूर्व विश्व सुंदरी युक्ता मुखी के पति प्रिंस टुली की अग्रिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई तक स्थगित कर दिया.
सत्र अदालत ने टुली को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया जो उसने पहले टुली को दिया था. युक्ता मुखी ने तीन जुलाई को अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में टुली द्वारा उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और ससुराल के लोगों पर उनके साथ क्रूर व्यवहार करने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया.
टुली और उनके अभिभावकों ने अदालत के समक्ष अलग अलग अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. टुली ने इन आरोपों को आधारहीन करार दिया है. उन्होंने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, मैं निर्दोषहूं और मेरे खिलाफ सभी आरोप आधारहीन हैं. मुङो अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है और आशा करता हूं कि उनसे बहुत जल्द मिलूंगा. मैं उनसे बहुत लंबे समय से नहीं मिला हूं.