मुंबई : सत्र अदालत ने कथित बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार बालीवुड गायक अंकित तिवारी को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति वीएम मोहिते ने तिवारी से 20 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा.
तिवारी ने जमानत याचिका में कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के बयान में कई विरोधाभास हैं. याचिका में कहा गया कि तिवारी के साथ यौन संबंधों का आरोप लगाने वाली महिला शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है.
तिवारी (24) को आठ मई को वरसोवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया. एक समय उनकी कथित रुप से गर्लफ्रेंड रही एक महिला ने शिकायत दायर की थी कि तिवारी ने शादी का वादा करके अक्तूबर 2012 और दिसंबर 2013 के बीच उसका बार बार बलात्कार किया लेकिन अपना वादा नहीं निभाया.