नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने ‘बिग बॉस 10’ के प्रतियोगी स्वामी ओमजी के खिलाफ उनके भाई द्वारा दर्ज कराए गए चोरी के एक मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतीश कुमार ने स्वामी ओम को 3 दिसंबर को पेश होने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
बता दें कि नवंबर 2008 में विनोदानंद झा उर्फ स्वामी सदाचारी साई बाबा ओमजी महाराज के छोटे भाई प्रमोद झा ने आरोप लगाया था कि बाबा ओमजी ने उनकी साइकिल की दुकान का ताला तोड़कर 11 साइकिलें, महंगे स्पेयर पार्ट्स और घर के कुछ जरूरी कागजात चुराए. बाबा के साथ तीन लोग और भी थे.
प्रमोद झा का कहना है उनके बेटे ने बाबा ओमजी को सामान चुराते देखा था. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार स्वामी जी महाराज पर आर्म्स एक्ट और टाडा के तहत 7 मामले दर्ज हैं. बाबा पर चोरी-डकैती, चोट पहुंचाने, ब्लैकमेलिंग और सेंधमारी के भी मामले दर्ज हैं.
मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट पेश की जिसके तहत कोर्ट ने ओमजी महाराज को आरोपी पाते हुए उनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए है. इससे पहले ओम जी के खिलाफ साकेत कोर्ट ने 14 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
उल्ल्खेनीय है कि कि स्वामी महाराज वही हैं जिन्होंने एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर एक महिला ज्योतिषी को बहस के दौरान थप्पड़ मार दिया था. बता दें कि ‘बिग बॉस’ के सीजन 10 में कॉमन मैन की हैसियत से आए बाबा ओमजी महाराज अपनी हरकतों से खूब सुर्खियों में बने हुए हैं.