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बीमाधारकों की सुविधा के लिए बदले नियम
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गड़बड़ी की शिकायत भी लोकपाल में की जा सकेगी
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नये नियम के तहत ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायत
अब बीमा सेवा संबंधी शिकायतों का तुरंत और प्रभावी निबटारा हो सकेगा. इस बाबत सरकार ने बीमा लोकपाल के नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. अब बीमा कंपनी के एजेंट और अन्य बिचौलिये द्वारा मुहैया करायी गयी सेवा को लेकर लोकपाल से शिकायत की जा सकेगी. इससे बीमा सेवा को लेकर शिकायतों का जल्द समाधान हो पायेगा.
बीमा धारकों को क्या होगा फायदा
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बीमा कंपनी,एजेंट, ब्रोकर और अन्य सभी तरह के मध्यस्थों की तरफ से हुई खामी या गड़बड़ी की शिकायत भी लोकपाल में की जा सकेगी.
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बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को अगर कोई शिकायत है तो उसका समाधान कम खर्च में समय से हो सकेगा.
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पॉलिसीधारक अब लोकपाल के साथ डिजिटल रूप से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं.
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एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी, ताकि वे अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकें.
सरकार ने बीमा धारकों के हित को देखते हुए यह बदलाव किया गया है, अब लोकपाल सिर्फ विवाद संबंधी शिकायत ही नहीं बल्कि बीमा कंपनी द्वारा सेवाओं में कमी की शिकायतों को सुनेगा और उस पर फैसला देगा.
शिकायतें बीमा नियम 1938 या आइआरडीएआइ नियम 2017 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के बारे में हो सकती हैं. गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में बदलावों का प्रारूप जारी किया था. नियमों में हुए बदलाव के बाद अब बीमा कंपनी, एजेंट, ब्रोकर और अन्य सभी तरह के मध्यस्थों की तरफ से हुई खामी या गड़बड़ी की शिकायत भी लोकपाल में की जा सकेगी.
पहले सिर्फ कंपनी और बीमाधारक के बीच विवाद की शिकायत ही की जा सकती थी. वित्त मंत्रालय के मुताबिक नये नियमों के तहत बीमा पॉलिसी खरीदने वालों की शिकायत का समाधान तय समय में हो सकेगा. इसके लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनायी जायेगी. उपभोक्ता अपनी शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.
बीमा कंपनी द्वारा सेवाओं में कमी की शिकायतों की भी होगी सुनवाई : अब बीमा कंपनी, एजेंट, ब्रोकर और अन्य मध्यस्थों की गड़बड़ियों की भी हो सकेगी िशकायत
Posted by: Pritish Sahay
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