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नौकरी-पेशा से जुड़े लोगों के लिए ईपीएफओ की ओर से राहत भरी खबर
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आधार सत्यापन समेत पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी
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आधार को यूएएन से जोड़ने की अवधी 1 सितंबर तक बढ़ाई गई
ईपीएफओ (EPFO) ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के यूएएन (UAN) को आधार नंबर (Aadhaar) के साथ सत्यापित करते हुए पीएफ (PF) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. ईपीएफओ के इस कदम से नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों या फिर यूएन (UAN) नंबर से जोड़ने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल जाएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले यह जोड़ने की आखिरी तारीख 1 जून 2021 रखी गई थी. लेकिन ईपीएफओ द्वारा जारी एक आदेश के बाद आधार सत्यापित यूएएन पीएफ रिटर्न की रिसीट दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है. यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ECR) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है.
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ईपीएफओ की ओर से राहत भरी खबर
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पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी
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1 सितंबर तक बढ़ाई गई डेडलाइन
बता दें, ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय से जारी एक अधिसूचना के बाद यूएएन से आधार नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर श्रम मंत्रालय ने 3 मई को एक अधिसूचना जारी की थी. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के लागू होने के बाद इसके सेक्शन 142 के तहत श्रम मंत्रालय ने पीएफ(PF), यूएएन(UAN) और आधार कार्ड(Aadhar Card) के लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है.
क्यों जरूरी है यूएएनः नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए यूएएन नंबर बेहद जरूरी है. यूएएन के इस्तेमाल से मेंबर इंप्लॉइज अपने ईपीएफ (EPF) खाते को ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा इसकी मदद से ऑनलाइन (Online) अपनी पासबुक देख सकते हैं. इसके अलावा एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट्स हैं तो यूएएन की मदद से एक जगह अपने सभी अकाउंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं.
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Posted by; Pritish Sahay