नयी दिल्ली : अगर आप म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 30 अप्रैल तक अपना फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट (एफएटीसीए) से संबंधित विवरण संबंधित रजिस्ट्रार को मुहैया करा दें. अन्यथा आपका म्युचुअल फंड खाता बंद हो सकता है. यह निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. यह निर्देश उन लोगों के लिए जरूरी है, जिन्होंने म्युचुअल फंड खाते एक जुलाई 2014 से 31 अगस्त, 2015 के बीच खोले हैं. उन्हें एफएटीसीए का अनुपालन करते हुए अपेक्षित विवरण अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल तक जमा करना होगा. 30 अप्रैल के बाद ऐसे ऐसे विवरण नहीं देने वाले खातों को बंद कर दिया जायेगा. फिर ऐसे खातों से कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं हो सकेगा. वित्तीय लेन देन के तहत खरीद व छूट की अनुमति तब ही दी जा सकेगी जब एफटीसीए के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये.
क्या है एफएटीसीए
एफएटीसीए का मतलब होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट. जुलाई, 2015 में भारत और अमेरिका ने फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट पर हस्ताक्षर किये थे, जिसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच टैक्स चोरी करने वालों की जानकारी को साझा किया जा सके. इसके पहले अमेरिका ने 2010 में गलत तरीके से निवेश के सहारे कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया था. अधिनियम के तहत भारत सहित उन सभी देशों के वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की आय और अमेरिका में रहने व वित्तीय मामले से जुड़े विवरण देने होंगे, जिन देशों के साथ यूएस सरकार ने एफएटीसीए को लेकर समझौता किया है.
कैसे होता है अपडेट
यह ऑनलाइन किया जाता है. जिस रजिस्ट्रार या म्युचुअल फंड हाउस को आप एफएटीसीए का विवरण देंगे, वह सिर्फ उसी विशेष रजिस्ट्रार से जुड़े म्युचुअल फंड हाउस के लिए अपडेट होगा. इसका मतलब यह है कि अगर आपने अलग-अलग रजिस्ट्रार से जुड़े म्युचुअल फंड हाउस में निवेश किया है तो आपको अलग-अलग रजिस्ट्रार के साथ अपने एफएटीसीए विवरण अपडेट करना होगा. एफएटीसीए व्यक्तिगत व गैर व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अनिवार्य है. अगर आप अपना म्युच्युअल फंड निवेश अपने कंपनी के नाम पर करते हैं तब भी आपको इस अधिनियम का अनुपालन करना पड़ेगा.
30 तक यह भी जरूरी
1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की गयी है, बशर्ते वे 31 मार्च तक इसकी घोषणा कर चुके हों और कर व जुर्माना जमा करा चुके हों.
2. सेवा कर रिटर्न फाइल की तारीख भी 30 अप्रैल तक है. एक अक्तूबर से 31 मार्च, 2017 की अवधि के लिए फार्म एसटी-3 जमा करना होगा. अप्रैल-सितंबर अवधि के लिए रिटर्न फाइल की तारीख 25 अक्तूबर है.
3. जुलाई, 2014 से लेकर अगस्त, 2015 तक खोले गये बैंक खाते का केवाइसी डिटेल्स और आधार नंबर बैंकों और वित्त संस्थाओं को देने होंगे.
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