मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा संयुक्त उद्यम में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी )के लिये नियमों में ढील दी है. इसके तहत उन्हें ऐसी कंपनियों में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है.
रिजर्व बैंक ने कल जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘समीक्षा के बाद यह निर्णय किया गया है कि जहां बीमा नियामक इरडा संयुक्त बीमा उद्यम में पूंजी डालने को कहता है, बैंक(आरबीआई )मामला-दर-मामला आधार पर 50 प्रतिशत समूह सीमा पर विचार कर सकता है.’’इसके अनुसार यह छूट एनबीएफसी द्वारा नियामकीय शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है.
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