नयी दिल्ली :विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बडी राहत देते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ पर पिछली तिथि से मैट नहीं लगाने का फैसला किया है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने एफआईआई द्वारा एक अप्रैल 2015 से पहले कमाये गये पूंजीगत लाभ पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाये जाने के मुद्दे पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 25 अगस्त को सौंप दी.
उन्होंने देर शाम आयोजित संवाददाताआ सम्मेलन में कहा कि रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी है. जेटली ने कहा कि आयकर कानून में इस आशय का संशोधन संभवत संसद के शीतकालीन सत्र में करा लिया जाएगा जो नवंबर-दिसंबर में होगा.
एफआईआई पूंजीगत लाभ पर कर को लेकर पहले ही घबराये हुए थे. इसके मद्देनजर जेटली ने इस साल के बजट में पहली अप्रैल 2015 से एफआईआई को मैट से छूट दे दी.
जेटली ने कहा, अपैल 2015 के बाद जो व्यवस्था लागू होती है, वही अप्रैल 2015 से पहले के लिये भी लागू होगी और यह व्यवस्था है कि एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट लागू नहीं होगा. विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में पिछले साल करीब 20 अरब डालर जबकि बांड में 28 अरब डालर का निवेश किया था.
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