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रिजर्व बैंक ने एस्क्रो खाते का प्रस्ताव किया

नई दिल्ली : विदेशी निवेशकों के धन के दुरपयोग को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि किसी भारतीय इकाई को ऐसे कोष से धन का हस्तांतरण अलग ‘एस्क्रो.खाते’ के तहत किया जाना चाहिए. इस खाते में निवेश होने तक राशि बैंक खाते में ही पड़ी रहेगी. रिजर्व बैंक ने इस […]

नई दिल्ली : विदेशी निवेशकों के धन के दुरपयोग को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि किसी भारतीय इकाई को ऐसे कोष से धन का हस्तांतरण अलग ‘एस्क्रो.खाते’ के तहत किया जाना चाहिए.

इस खाते में निवेश होने तक राशि बैंक खाते में ही पड़ी रहेगी. रिजर्व बैंक ने इस तरह के धन के दुरपयोग की शिकायतें मिलने के मद्देनजर यह प्रस्ताव किया है. आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर हाल में विचार विमर्श किया गया.

सूत्रों ने कहा, ‘‘इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां शेयर जारी करने के लिए विदेशों से प्राप्त धन अथवा निवेशकों का पैसा 180 दिन की समयसीमा समाप्त होने से पहले ही शेयर जारी किए बिना लौटा दिए जाते हैं.’’ रिजर्व बैंक ने तर्क दिया है कि यदि शेयर जारी होने के बाद ही धन के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है, तो ‘एस्क्रो खाते’ की व्यवस्था से इस दुरपयोग को रोका जा सकेगा.

रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के अनुसार निवेशपाने वाली भारतीय कंपनी को सीधे राशि प्राप्त करने के बजाय किसी बैंक में एस्क्रो खाता खोलना होगा, इस खाते से बैंक तभी राशि को जारी करेगा जब एस्क्रो खाते की शर्तों के अनुसार काम होगा.

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