मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को दे सकते हैं चुनौतीसिविल सेवा परीक्षा 2013नयी दिल्ली. सिविल सेवा परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण घोषित किये गये 67 आवेदकों को भारतीय पुलिस सेवा समेत कई सेवाओं में नियुक्ति के लिए चिकित्सीय तौर पर अयोग्य (अनफिट) बताया गया है. अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जिन आवेदकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनके नाम और अयोग्य ठहराये जाने की वजहें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पीइआरएसएमआइएन. एनआइसी.आइएन पर डाले गये हैं. उन्होंने कहा कि तय प्रक्रिया अपना कर ये आवेदक मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को चुनौती दे सकते हैं. विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया, ‘अपील इस नोटिस से 21 दिन के भीतर की जानी चाहिए. यदि आवेदक ऐसा नहीं करता है तो मान लिया जायेगा कि वह अपील करने में रुचि नहीं रखता. नोटिस जारी होने के 21 दिन के बाद मिली अपील पर विचार नहीं किया जायेगा.’ इसमें कहा गया कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे अपील करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी करें, ताकि उनका दोबारा चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके और सेवा आवंटन का काम 1 सितंबर को फाउंडेशन कोर्स शुरू होने से पहले किया जा सके. सर्कुलर में कहा गया कि अपील के साथ 100 रुपये का शुल्क अदा किया जाये. इसमें कहा गया, ‘यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका चिकित्सीय परीक्षण अपीली चिकित्सीय बोर्ड सिर्फ तभी करवायेगा, यदि आपकी अपील तय समय में कार्यालय में मिलेगी.’ अपीली चिकित्सीय बोर्ड द्वारा कराये जानेवाले चिकित्सीय परीक्षण का खर्चा आवेदकों को ही उठाना होगा. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने छात्रों को बताया, ‘यदि आपके चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अस्पताल को कोई भी राशि देनी होती है तो उसका भुगतान आप सीधे अस्पताल को करेंगे.’ सिविल सेवा 2013 के आधार पर 1,122 आवेदकों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और दूसरी केंद्रीय सेवाओं में करने की सिफारिश की गयी थी. इस परीक्षा के परिणाम 12 जून को घोषित किये गये थे. सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तीन स्तरों- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है.
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