नयी दिल्ली. वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने यहां सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से अशक्त हो गये एक व्यक्ति को 36 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला दिया. न्यायाधिकरण ने ओरिएंटल बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह कृष्ण कुमार को 36,95,136 रुपये मुआवजे के तौर पर दे, क्योंकि जिस बस का कंपनी ने बीमा किया था उस बस के चालक की लापरवाही से बस खाई में गिर गयी और कृष्ण कुमार जो उस बस से अपने परिवार के साथ जम्मू से कटरा की यात्रा कर रहे थे उस दुर्घटना में घायल हो गये. न्यायाधिकरण ने कुमार की गवाही और दस्तावेजों पर विश्वास किया और कुमार की मेडिकल रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जिनके अनुसार दुर्घटना में कुमार का बायां हाथ एकदम कुचला गया था, जिसकी वजह से उसे काटना पड़ा. कुमार के विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार उनका बायां हाथ 65 प्रतिशत अपंग है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.