रांचीः झारखंड के वाणिज्यकर सचिव केके खंडेलवाल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीाएसटी) नियमों को सख्ती से लागू करने का फरमान जारी करते हुए कहा कि कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने वाले कारोबारियों को आगामी 16 अगस्त तक नो टैक्स का बोर्ड लगाना होगा. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इस दौरान 20 से 75 लाख रुपये तक का टर्नआेवर करने वाले व्यापारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा. इसके साथ ही, कोर्इ भी कारोबारी नो टैक्स का बोर्ड लगाने के पहले डीडीआे टीडीएस भी नहीं काट पायेंगे. गुरुवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक में यह बात सामने आयी है.
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हालांकि, बैठक में वाणिज्यकर सचिव ने कहा कि जीएसटी में 20 से 75 लाख के टर्नआेवर वाले व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने की पूरी आजादी है. उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम का चयन करने पर व्यापारियों को अपने टर्नआेवर का सिर्फ एक फीसदी ही टैक्स के रूप में जमा करना होगा.
वाणिज्यकर सचिव ने बताया कि जो व्यापारी इस योजना का लाभ लेगा, उसे अपनी दुकान पर बोर्ड लगाना होगा कि वह कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले रहा है. इसलिए ग्राहकों से टैक्स नहीं लिया जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न के लिए जीएसटीआर-1 आॅनलाइन के अलावा आॅफलाइन भी उपलब्ध है. आॅफलाइन एक्सल शीट में अपने अपने इनव्यास का ब्योरा भर सकते हैं आैर रिटर्न करने के समय इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ट्रांसपोर्टरों को इनराॅल करने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरना होगा. इसके साथ ही उन्हें हर वस्तु का हिसाब भी रखना होगा. टीडीएस के मामले पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कोर्इ भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीआे) टीडीएस नहीं काट सकते. केंद्र की आेर से इस बाबत आदेश जारी करने के बाद ही टीडीएस की कटौती की जा सकती है. इस मामले में अब डीडीआे की आेर से शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन किया जायेगा.
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