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सोशल मीडिया पर आंकड़ा जारी कर सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर दोहरायी प्रतिबद्धता

पटना : भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति पर अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है. भ्रष्टाचार के विरुद्ध कि गयी कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के फेसबुक पेज पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार ने 2005 में नियमावली में परिवर्तन के बाद […]

पटना : भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति पर अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है. भ्रष्टाचार के विरुद्ध कि गयी कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के फेसबुक पेज पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार ने 2005 में नियमावली में परिवर्तन के बाद गलत ढंग से धनोपार्जन करने, रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़े जानेवाले के साथ-साथ पद का दुरुपयोग करनेवाले 1032 मामलों में 763 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है.
साथ ही 487 कर्मियों की सेवा बर्खास्त करने के साथ 119 कर्मियों को अन्य दंड दिया गया. रिपोर्ट में बताया गया है कि भ्रष्टाचार मामले में ही 664 राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी और भ्रष्टाचार से निबटने के लिए छह विशेष न्यायालय का गठन (पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में कार्य शुरू) किया गया.
सुशासन के कार्यक्रम के 232 जनता दरबार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इनमें 253510 से आवेदन मिले. इनमें 204664 आवेदन निबटाये गये. मुख्य सचिव जन शिकायत कोषांग में 36114 मिले आवेदनों में से 25708 आवेदनों का निष्पादन हुआ. साथ ही बताया गया है कि बिहार जन शिकायत निवारण प्रणाली के कार्य को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2012 में वेब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, पांच जून, 2016 को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू करनेवाला बिहार देश का अग्रणी राज्य बना. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 4,77,867 परिवाद के आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 4,22,521 परिवादों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है. परिवाद निवारण में रुचि नहीं लेनेवाले 254 लोक प्राधिकारों पर 7.52 लाख रुपये का दंड लगाया गया है और 64 लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई भी की जा रही है.

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