28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

हवाई सफर होगा सस्ता ! DGCA ने जारी की नयी गाइडलाइन, जानें आप कैसे ले सकेंगे सस्ते उड़ान का मजा

कोरोना संक्रमण काल (corona period) में हुए नुकसान की भारपाई करने के लिए सभी विमानन कंपनियों (Aviation companies) ने किराये बढ़ाए थे. इसके कारण घरेलू उड़ान मंहगा हो गया था. पर अब यात्रियों को इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि घरेलू उड़ान (Domestic flights) को लेकर डीजीसीए (DGCA New guidelines) ने नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. नये दिशानिर्देशों के अनुसार अब लगेज नहीं रहने पर यात्रियों को किराये में रियायत मिलेगी. डीजीसीए ने एक बयान में कहा है कि घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमतों में रियायत देने की अनुमति है जो बिना सामान के सफर करते हैं या फिर केवल केबिन सामान रखते हैं.

  • घरेलू उड़ान हो सकता है सस्ता

  • डीजीसीए ने जारी की नयी गाइडलाइंस

  • इन यात्रियों को टिकट में रियायत दे सकती हैं विमानन कंपनिया

कोरोना संक्रमण काल में हुए नुकसान की भारपाई करने के लिए सभी विमानन कंपनियों ने किराये बढ़ाए थे. इसके कारण घरेलू उड़ान मंहगा हो गया था. पर अब यात्रियों को इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि घरेलू उड़ान को लेकर डीजीसीए ने नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. नये दिशानिर्देशों के अनुसार अब लगेज नहीं रहने पर यात्रियों को किराये में रियायत मिलेगी. डीजीसीए ने एक बयान में कहा है कि घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमतों में रियायत देने की अनुमति है जो बिना सामान के सफर करते हैं या फिर केवल केबिन सामान रखते हैं.

वर्तमान नियम के अनुसार एक यात्री 7 किलोग्राम केबिन सामान और 15 किलोग्राम चेक-इन सामान ले जा सकता है. पर केबिन सामान का वजन तय मानक से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि, यह नया नियम एयरलाइन ऑपरेटरों को उन लोगों को कम कीमत पर टिकट प्रदान करने की अनुमति देगा जो बिना किसी सामान या केवल केबिन सामान के साथ तय वजन सीमा के भीतर यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं. इसके साथ टिकट की बुकिंग के समय यात्री को इस बारे में पूरी जानकारी दी जायेगी और इसे प्रिंट भी किया जाएगा.

Also Read: International Flight News : 31 मार्च तक जारी रहेगा इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन, DGCA ने दी जानकारी

DGCA ने कहा कि विमान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) में कहा गया है कि शेड्यूल्ड हवाई सेवाओं में लगी सभी कंपनिया अपने हिसाब से दरें निर्धारित कर सकते हैं. उन दरों में विमामनन कंपनियों के परिचालन की लागत, कंपनियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की विशेषता और उचित लाभ का ध्यान रखा जाएगा.

छूट का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय घोषणा करनी होगी कि वो कितना सामान ले जाएंगे. यात्रियों द्वारा दिये गये फीडबैक के अनुसार यह बात सामने आयी है कि कई बार एयरलाइन्स द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं की आवश्यकता यात्रियों को यात्रा करते समय नहीं हो सकती है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सेवाओं और शुल्कों को कम करके मूल किराया को सस्ता बनाया जा सकता है. साथ ही उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक विकल्प प्रदान करना है, जिसका वह लाभ उठाना चाहता है. यह सरकार द्वारा तय किया गया है कि इन सेवाओं को बिना शर्त और ऑप्ट-इन आधार पर अलग से चार्ज करने की अनुमति दी जाए.

Also Read: EPFO ने शुरू की नयी सुविधा, कर्मचारियों को मिलेगा यह बड़ा लाभ

Posted By: Pawan Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें