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कई राज्यों में आज से खुल स्कूल, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन, …पढ़ें किन बातों का रखें ख्याल?

School re open, Corona Guidelines, Corona infection : नयी दिल्ली : आज से कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. जानकारी के मुताबिक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना में आज से स्कूल खुल रहे हैं.

नयी दिल्ली : आज से कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. जानकारी के मुताबिक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना में आज से स्कूल खुल रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब एक साल बाद एक मार्च से कक्षा एक से पांच तक के विद्यालयों को पूर्व की तरह संचालित करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.

हरियाणा में आज से कक्षा एक और दूसरी की नियमित कक्षाएं शुरू हो रही हैं. स्कूल खोलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा. छात्रों को स्कूल भेजने के पहले एक सहमति पत्र स्कूल प्रमुख या वर्ग प्रभारी को देना होगा. छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा. स्कूल नहीं आनेवाले छात्रों का नाम नहीं काटा जायेगा. छात्र ऑनलाइन कक्षा जारी रख सकते हैं.

तेलंगाना में आज से कक्षा छह से आठ के स्कूल आज से खुल रहे हैं. छात्रों की स्कूल में शारीरिक उपस्थिति के पहले माता-पिता की सहमति का पत्र अनिवार्य होगा. साथ ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है.

झारखंड में आज से 8वीं और ऊपर की सभी कक्षाएं और आईटीआई (ITI) प्रशिक्षण केंद्र खुल जायेंगे. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने से संबंधित एसओपी को जारी कर दिया है. नये दिशा-निर्देश के मुताबिक, प्राथमिक और मध्य विद्यालय अब भी बंद रहेंगे.

बिहार में कोरोना महामारी को लेकर पिछले साल से बंद पहली से पांचवीं तक के स्कूल आज से खुल जायेंगे. वहीं, सरकार ने छात्रों के नामांकन के लिए ‘प्रवेशोत्सव’ अभियान चलाने की योजना बनायी है. कक्षा एक से कक्षा नौ में नामांकन के विशेष प्रयास किये जायेंगे. इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग को लगाया गया है.

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक, स्कूल प्रशासन भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बना सकते हैं. इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करना होगा.

क्या है गाइडलाइन?

  • 50 फीसदी छात्रों को ही कक्षाओं में बुलाये जाएं

  • छात्रों की कुल क्षमता की 50 फीसदी ही पहले दिन उपस्थिति रहे, शेष 50 फीसदी की दूसरे दिन उपस्थिति रहे

  • स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक होने पर दो पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएं

  • पीने के साफ पानी की उपलब्धता के लिए छात्र घर से पानी की बोतल लाएं

  • छात्र एक-दूसरे का मास्क अदला-बदली नहीं करें

  • बच्चों को नाक, आंख, कान, मुंह आदि छूने से बचने और कफ, सर्दी, बुखार आदि की जानकारी तुरंत दें

  • यत्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध रहेगा. सफाई कर्मियों को ग्लब्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन उपलब्ध कराये जाएं

  • छात्र पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक-दूसरे से साझा नहीं करें

  • स्कूल खोलने के पहले कैंपस, कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडारकक्ष, पानी की टंकी, किचेन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी सैनिटाइज कराये जाएं

  • स्कूल में डिजिटल थर्मामीटर, सेनेटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था अनिवार्य है

  • छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था, शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी कम-से-कम छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था हो

  • स्कूल के प्रवेश और निकास द्वार पर भीड़ ना लगे. स्कूल प्रशासन क्रमवार समय आवंटित करें

  • प्राथमिक विद्यालय के वर्गकक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दिवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सेनेटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध के संबंध में पोस्टर लगाये जाएं

  • आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिह्न छह फीट की दूरी पर बनाया जाये

  • स्कूल में छात्र-छात्राओं के विद्यालय में आने के पहले माता-पिता या अभिभावक से सहमति लिया जाना अनिवार्य रूप से जरूरी

  • छात्र घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं, तो घर से ही अध्ययन करने अनुमति होगी

  • स्कूल के नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, कॉउन्सलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच नियमित रूप से की जाये

  • छात्र या स्कूल कर्मियों में संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं, तो विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाये. चिकित्सकों द्वारा परीक्षण करने तक मास्क, फेसकवर उपलब्ध कराया जाये

  • छात्र-छात्राओं की पॉजटिव रिपोर्ट की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही की जाये

  • विद्यालय परिसर की प्रतिदिन सफाई हो. सफाई कार्य में छात्रों को ना लगाया जाये

  • अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध की जाये

  • सामान्यतः छूए जानेवाले तल, जैसे- दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच-डेस्क आदि की निरंतर सफाई एवं सेनेटाईजेशन कराये जाएं

  • स्कूलों में मिड-डे-मील वितरण में सावधानी बरतनी जरूरी है

  • प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल गतिविधियां आयोजित नहीं होंगी

  • स्कूलों में अभी बायोमिट्रिक उपस्थिति भी नहीं बनेगी

  • स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी.

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