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ईडी ने अनिल देशमुख खिलाफ की कड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की गई 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति

आरोप है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी की ओर से भेजे गए तीन सम्मन के बाद भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी सम्मन जारी किया था, लेकिन इन दोनों ने भी ईडी में अपना बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया था.

नई दिल्ली/मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य दूसरे आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत देशमुख और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्की के आरंभिक आदेश जारी किए हैं.

आरोप है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी की ओर से भेजे गए तीन सम्मन के बाद भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी सम्मन जारी किया था, लेकिन इन दोनों ने भी ईडी में अपना बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया था.

मीडिया की खबरों के अनुसार, ईडी की ओर से अनिल देशमुख, उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े 100 करोड़ रुपये कथित रिश्वत वसूली मामले में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे. इसी मामले में अनिल देशमुख को इस साल के अप्रैल महीने में बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को उनके वकील ने अनुचित करार दिया था. महाराष्ट्रके पूर्व गृह मंत्री देशमुख ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग भी की है.

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