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NSE Scam: एनएसई की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण को SEBI ने 3.12 करोड़ रुपये की मांग को लेकर भेजा नोटिस

NSE Scam: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में एनएसई (NSE) की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.

NSE Scam: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishan) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में एनएसई (NSE) की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.

सेबी ने दी चेतावनी

सेबी की ओर से जारी नोटिस में यह चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ संपत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की तरफ से लगाये गये जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर नोटिस दिया गया है.

SEBI ने रामकृष्ण पर लगाया था 3 करोड़ रुपये का जुर्माना

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 11 फरवरी को दिये आदेश में रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना रामकृष्ण के एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते आनंद सुब्रमण्यम को समूह परिचालन अधिकारी तथा सलाहकार नियुक्त किये जाने के साथ-साथ कंपनी की गोपनीय सूचना अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के मामले में संचालन स्तर पर चूक को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा नियामक ने रामकृष्ण से पहले एनएसई के प्रमुख रहे रवि नारायण, सुब्रमण्मय और अन्य पर भी जुर्माना लगाया था.

फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है NSE की पूर्व चीफ

ताजा नोटिस में सेबी ने रामकृष्ण को 15 दिन के भीतर 3.12 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा है. इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है. जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर बाजार नियामक उसकी वसूली उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर और बेचकर करेगा. साथ ही रामकृष्ण के बैंक खातों को कुर्क करने के साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व चीफ फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. सीबीआई (CBI) ने एनएसई को-लोकेशन घोटाला (NSE Co-location Scam) मामले में उन्हें 6 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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