33.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

UP की जेलों में ब्रिटिश काल के मैनुअल 1941 को खत्म कर रही योगी सरकार, कैदियों की बढ़ेगी सुरक्षा और सुविधा

नया मैनुअल जेलों में अत्याधुनिक दंगा-रोधी उपकरणों के साथ-साथ कैदियों के लिए बेहतर रख-रखाव, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों को अंदर रहने की अनुमति देने के साथ-साथ एक सुसज्जित सशस्त्र बल सुनिश्चित करेगा.

UP Jail New Manual 2022: योगी कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जेल में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल (1941) को अपडेट करते हुए 2022 के साथ बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद से ही जेल प्रशासन में इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है.

नए मैनुअल की कुछ खास बातें

सूत्रों के मुताबिक, नया मैनुअल जेलों में अत्याधुनिक दंगा-रोधी उपकरणों के साथ-साथ कैदियों के लिए बेहतर रख-रखाव, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों को अंदर रहने की अनुमति देने के साथ-साथ एक सुसज्जित सशस्त्र बल सुनिश्चित करेगा. वहीं, जेल में निरूद्ध महिला बंदी के साथ 6 साल की उम्र तक बच्चा जेल में रह सकता है. कारागार राज्य मंत्री, धर्मवीर प्रजापति ने इस संबंध में मीडिया को बताया कि पहले के विपरीत, अब जेलों को कैदी की ताकत के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा. पिछले मैनुअल के कुछ प्रावधान जैसे कि शाही परिवार के कैदियों, नेपाल, भूटान, कश्मीर आदि के कैदियों को कैद करना, नए मैनुअल में नहीं होंगे.

महिला बंदियों की दिक्कतें 

यूपी जेल मैनुअल 2022 जेल में महिला कैदियों के साथ रहने वाले तीन साल से छह साल की उम्र के बच्चों के लिए उचित शिक्षा, चिकित्सा और टीकाकरण का प्रस्ताव किया गया है. यह चार से छह साल की उम्र के ऐसे बच्चों को उनकी मां की सहमति प्राप्त करने के बाद जेल के बाहर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देने की भी सुविधा मुहैया कराता है. महिला बंदियों को सैनिटरी नैपकिन और गर्भवती बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी बंदोबस्त किया गया है.

Also Read:
प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके डूबने से प्रशासन ने तेज किए सुरक्षा के उपाय

‘अंतिम दर्शन’ की होगी अनुमति

किसी भी रक्त संबंधी या कैदी के पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में ‘अंतिम दर्शन’ की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है. प्रत्येक जेल में एक डिप्टी जेलर स्तर के अधिकारी को जेल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जो अधीक्षक और जेलर के साथ कल्याण, देखभाल और पुनर्वास कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा.

Also Read: Transfer Policy: यूपी में अब समूह क, ख, ग एवं घ के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम योगी देंगे मंजूरी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें