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On-Air Restaurant Ranchi: रांची की हवा में तैरते रेस्टोरेंट को एसडीएम ने कराया बंद, जानें क्या है पूरा मामला

8th Milestone द्वारा संचालित On-Air रेस्टोरेंट में ग्राहकों को क्रेन की मदद से 150 फीट ऊपर उठाकर मंच पर भोजन और पेय पदार्थ परोसा जाता है. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई वीडियो एवं फोटोग्राफ्स हैं, जिनके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है.

On-Air Restaurant Ranchi Closed: झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जो जमीन से 150 फीट ऊपर लोगों को खाना परोसता है. अपनी तरह का यह अनूठा रेस्टोरेंट लोगों को आकर्षित कर रहा था. लेकिन, प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर इस ऑन एयर रेस्टोरेंट (On-Air Restaurant Ranchi) के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही 8th Milestone के मालिक और मैनेजर को नोटिस भी जारी किया गया है.

रांची के एसडीएम ने रेस्टोरेंट के संचालन पर लगाया प्रतिबंध

रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 सहपठित धारा 142 के तहत कांके-ओरमांझी रोड के बोड़ेया स्थित 8th Milestone में संचालित On-Air रेस्टोरेंट के संचालन पर अगले आदेश या मामले के निस्तारण तक प्रतिबंध लगा दिया है.

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जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुई कार्रवाई

बता दें कि 8th Milestone द्वारा संचालित On-Air रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को क्रेन की मदद से लगभग 150 फीट ऊपर उठाकर मंच पर भोजन और पेय पदार्थ परोसा जाता है. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई वीडियो एवं फोटोग्राफ्स हैं, जिनके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है.

रेस्टोरेंट संचालक से सुरक्षा मानदंडों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे

एसडीएम की ओर से कहा गया है कि रेस्टोरेंट के संचालन हेतु आवश्यक सुरक्षा मानदंडों/मानकों के पालन से संबंधित कोई दस्तावेज अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय में संचालकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है. आवश्यक सुरक्षा क्लियरेंस से संबंधित दस्तावेजों के अभाव में नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए रेस्टोरेंट के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

8th Milestone के मालिक और प्रबंधक को बुलाया

एसडीएम कार्यालय ने 8th Milestone के मालिक और प्रबंधक को उपस्थित होकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची के न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक और प्रबंधक को सेफ्टी क्लियरेंस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.

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