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बाबरी मस्जिद मामला:BJP सांसद साक्षी महाजन व बृजभूषण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

लखनऊ: विवादित ढांचा विध्वंस मामले में स्थानीय विशेष अदालत ने सोमवार को भाजपा सांसद साक्षी महाराज व बृजभूषण शरण सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. विशेष न्यायाधीश शशिमौलि तिवारी ने सुनवाई के दौरान छहों आरोपियों की तरफ से किसी भी अधिवक्ता के पेश नहीं होने […]

लखनऊ: विवादित ढांचा विध्वंस मामले में स्थानीय विशेष अदालत ने सोमवार को भाजपा सांसद साक्षी महाराज व बृजभूषण शरण सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. विशेष न्यायाधीश शशिमौलि तिवारी ने सुनवाई के दौरान छहों आरोपियों की तरफ से किसी भी अधिवक्ता के पेश नहीं होने पर यह आदेश दिया.

विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) शशिमौलि तिवारी ने यह आदेश मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी छह आरोपियों की तरफ से किसी भी अधिवक्ता के पेश नहीं होने पर दिया. दरअसल, इन आरोपियों को मामले की सुनवाई के दौरान अपने वकील के जरिये अदालत में पेश होने से छूट मिली है, लेकिन सुनवाई के दौरान ना तो आरोपी पेश हुए और ना उनकी तरफ से अधिवक्ता ही पेश हुए.

इस पर अदालत ने सांसदों साक्षी महाराज और बृजभूषण शरण सिंह और विधायक पाण्डेय के साथ-साथ अमरनाथ गोयल, जयभगवान गोयल, पवन कुमार पाण्डेय और रामचन्द्र खत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. साक्षी महाराज उन्नाव से और बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से भाजपा के सांसद हैं.

यह आपराधिक मामला छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने से सम्बन्धित है, जिसकी सुनवाई यहां विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) की अदालत में चल रही है.

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