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विशेष अदालत में आज होगी शहाबुद्दीन की पेशी

सीवान : पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की मुश्किलें फिर बढ़ गयी हैं. 13 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद बीस दिन पहले जमानत पर बाहर आने पर मो. शहाबुद्दीन के समर्थक उत्साहित थे, लेकिन उनके उत्साह को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब राजीव रोशन हत्याकांड में हाइकोर्ट की जमानत […]

सीवान : पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की मुश्किलें फिर बढ़ गयी हैं. 13 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद बीस दिन पहले जमानत पर बाहर आने पर मो. शहाबुद्दीन के समर्थक उत्साहित थे, लेकिन उनके उत्साह को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब राजीव रोशन हत्याकांड में हाइकोर्ट की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया. इसके बाद पूर्व सांसद को एक बार फिर जेल जाना पड़ा. चार दर्जन से अधिक मामलों में से कई में बरी होने के बाद भी मो शहाबुद्दीन के खिलाफ अब भी 41 मामले लंबित हैं. इनमें से कई मामलों में सजा होने के चलते तेरह वर्ष से मो शहाबुद्दीन मंडल कारागार से लेकर केंद्रीय कारागार भागलपुर व बेउर जेल में रहे.

सभी मामलों में जमानत मिलने के साथ ही राजीव रोशन हत्याकांड में सात सितंबर को पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी. इसके बाद 10 सितंबर को वह भागलपुर केंद्रीय कारागार से बाहर आये. भागलपुर जेल से सीवान तक उनके काफिले में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, लेकिन कार्यकर्ताओं का यह उत्साह मात्र 20 दिनों तक ही बरकरार रहा. जमानत के खिलाफ चंदा बाबू के अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट से मिली जमानत खारिज कर दी. शुक्रवार को दोपहर एक बजे खबर मिलते ही आते ही कार्यकर्ता मायूस हो गये.

24 मामलों में विशेष अदालत में पेशी आज

हाइकोर्ट के आदेश पर मंडल कारागार में गठित विशेष न्यायालय में शनिवार को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज 24 मामले में सुनवाई होगी. हालांकि यहां तैनात रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के पदोन्नति के बाद अब उनकी यहां सब जज आठ के पद पर तैनाती हो गयी है. इसके चलते विशेष अदालत में सुनवाई को लेकर संशय बरकरार है. विशेष अदालत में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने,आर्म्स एक्ट, राजीव रोशन हत्याकांड, मोटरसाइकिल चोरी, भाजपा नेता शंभू गुप्ता पर जानलेवा हमला, चुनाव अधिनियम उल्लंघन, प्रिजिनल एक्ट उल्लंघन समेत 24 मामलों की सुनवाई होनी है. पिछले तीन वर्षों से अधिकांश मामलों में विशेष अदालत की कार्यवाही नहीं हुई है.

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