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नये आरक्षण के अनुसार होगा चुनाव

तैयारी. चुनाव की तिथि 14 मई घोषित होते ही बढ़ी सरगर्मी सात अप्रैल से होगा नामांकन सीवान : नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 की तिथि घोषणा होने के बाद सरगरमी और बढ़ गयी है. संभावित प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क तेज कर दिया गया है. यही नहीं, नामांकन के समय आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाणपत्र की भी […]

तैयारी. चुनाव की तिथि 14 मई घोषित होते ही बढ़ी सरगर्मी

सात अप्रैल से होगा नामांकन
सीवान : नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 की तिथि घोषणा होने के बाद सरगरमी और बढ़ गयी है. संभावित प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क तेज कर दिया गया है. यही नहीं, नामांकन के समय आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी.
इसको देखते हुए अभी से प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोग प्रखंड मुख्यालय पहुंचने लगे हैं, ताकि समय से बन सके. यह प्रमाणपत्र केवल अनुसूचित जाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिए ही लगता है.
एसडीओ सदर श्यामबिहारी मीणा ने बताया कि जल्द ही चुनाव को लेकर आयोग द्वारा अधिसूचना को जारी कर दिया जायेगा और यह चुनाव नये आरक्षण के अनुसार होनेवाला है. इसके अलावा चुनाव अायोग ने कहा, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होंगे, वे 15 दस्तावेजों से वोट चुनाव के दिन वोट दे सकते हैं. आयोग द्वारा चुनाव को लेकर 07 अप्रैल से नामांकन लिया जायेगा और 14 मई को वोट डाला जायेगा.
जल्द ही होगी चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी
15 दस्तावेजों का वोट के लिए होगा प्रयोग
निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को आधार माना जायेगा. जिन मतदाताओं के निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे 15 दस्तावेजों में से काेई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं. इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य-केंद्र सरकार कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शरीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस, एमएनआइजीएस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला आदि ,फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा/ आश्रित प्रमाणपत्र/ वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड शामिल हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज मतदान के समय अवश्य अपने साथ लाएं अथवा मतदान करने से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा. इसकी सूचना सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने भेजी है.

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