27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद के साथ 50 हजार का जुर्माना

शेखपुरा:बिहार केशेखपुरा में जिला जज अलोक कुमार पाण्डेय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के डीह निजामत गाव के मनोहर राम को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जज ने उसपर पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी दिया है. लोक अभियोजक उदय नारायण सिंघा ने बताया कि दोषी 29 सितम्बर […]

शेखपुरा:बिहार केशेखपुरा में जिला जज अलोक कुमार पाण्डेय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के डीह निजामत गाव के मनोहर राम को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जज ने उसपर पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी दिया है. लोक अभियोजक उदय नारायण सिंघा ने बताया कि दोषी 29 सितम्बर 2015 को घरेलू विवाद में पत्नी के साथ मारपीट की और बाद में उसे किरासन तेल छिड़कर आग लगा दिया.

शुरू में दोषी इस हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाह रहा था. परन्तु मृतिका के मृत्यु पूर्व दिए गये बयान के आधार पर इसे हत्या का मामला मानकर सजा सुनाई गयी है. लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक विवाहिता भी बरबीघा प्रखंड के सुभानपुर गाव की रहने वाली थी. दोषी मनोहर राम ने किरासन डाल कर आग के हवाले करने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया था. तब उसके मां-पिता ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया परन्तु बरबीघा रेफरल अस्पताल के डाक्टरों ने उसके गंभीर स्थति को देखते हुए उसेपटनास्थित पीएमसीए रेफर कर दिया था.

पटना में ही मृतिका का बयान पुलिस ने दर्ज किया. मृतिका के इसबयान को न्यायालय ने मृत्यु पूर्वबयान मानते हुए साक्ष्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना. अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवाहिता के मां-पिता सहित कुल 09 गवाहों ने हत्या को लेकर गवाहों दर्ज करायी थी. परन्तु न्यायालय ने मृत्यु पूर्व बयान को सबसे ज्यादा महत्व दिया है. खुले व खचाखच भरे न्यायालय में सजा सुनाने के बाद दोषी को मंडल कारा भेज दिया. न्यायालय ने 50 हजार रुपया अर्थ दंड नहीं देने पर पांच साल और की सजा भुगतने का आदेश दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें