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विदेशों से ही प्रवासी भारतीयों को वोटिंग कराने के लिए समाधान जल्दः सुषमा

नयी दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगले महीने होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस से पहले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के स्वदेश आए बगैर वोटिंग करने के बारे में एक समाधान ढूंढ निकाले जाने का आज भरोसा जताया. विदेश मंत्री ने बताया कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है. उन्होंने यहां एक संवाददाता […]

नयी दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगले महीने होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस से पहले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के स्वदेश आए बगैर वोटिंग करने के बारे में एक समाधान ढूंढ निकाले जाने का आज भरोसा जताया. विदेश मंत्री ने बताया कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है.

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘चुनाव आयोग अभी तक कोई फैसला नहीं कर सका है. दो-तीन सुझाव हैं. मुझे लगता है कि यहां आने और वोट देने की समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही एक समाधान ढूंढ लिया जाएगा. ’’ उन्होंने सुझावों का वर्णन करते हुए बताया कि एक विचार यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) दूतावासों में लगाई जा सकती हैं, जबकि दूसरा विचार यह है कि प्रवासी भारतीयों को छद्म वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए ताकि वे अपनी ओर से वोट डालने के लिए लोगों को अधिकृत कर सकें.

तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस का 13 वां सत्र सात जनवरी से गुजरात के गांधीनगर में होगा. गौरतलब है कि प्रवासी भारतीयों की यह लंबे समय से मांग है कि उन्हें अपने मूल देश में वोट डालने का अधिकार मिले.

जुलाई में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा था कि चुनाव आयोग प्रवासी भारतीयों के लिए छद्म वोटिंग और ई मतपत्र का समर्थन करता है लेकिन विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में वोटिंग का समर्थन नहीं करता.

उन्होंने कहा था कि रक्षा कर्मियों की तर्ज पर प्रवासी भारतीयों को अपनी ओर से किसी और व्यक्ति के जरिए वोट डालने की इजाजत देने और ई मतपत्र के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरुरत होगी.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक एक ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रखता, वह मतदाता के रुप में पंजीकृत किए जाने के लिए योग्य है तथा जो व्यक्ति रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणांे को लेकर भारत में अपने मूल निवास के स्थान से गैर हाजिर हैं, वे मतदाता के रुप में पंजीकृत किए जाने के योग्य हैं. प्रावधान कहता है कि वह उस स्थान पर वोट डालने में सक्षम होगा, जहां का पता भारत में उसके निवास के रुप में दर्ज है.

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