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अदालत ने दिये पूर्व कोयला सचिव व अन्य के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के आदेश

नयी दिल्ली: कोल ब्लॉक के आबंटन के मामले की सुनवायी करते हुए आज दिल्ली की विशेष अदालत ने कहा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता व दो अन्य सरकारी अधिकारियों का व्यवहार प्रथम दृष्टया आपराधिक कदाचार के दायरे में आता है. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह कोयला खान […]

नयी दिल्ली: कोल ब्लॉक के आबंटन के मामले की सुनवायी करते हुए आज दिल्ली की विशेष अदालत ने कहा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता व दो अन्य सरकारी अधिकारियों का व्यवहार प्रथम दृष्टया आपराधिक कदाचार के दायरे में आता है.

इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह कोयला खान आवंटन घोटाले से जुडे उस मामले में आगे जांच करे जिसमें नागपुर एक निजी कंपनी घिरी है.इस मामले की फाइल बंद करने की सिफारिश के साथ सीबीआई ने क्लोजर रपट दाखिल कर दी थी.
अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि कोयला मंत्रालय के अधिकारियों या यूं कहें तो स्क्रीनिंग (जांच) समिति के अधिकरियों ने इस तरीके से काम किया जो कि जनहित के लिए ‘हानिकारक’ था.तथा उन्होंने ‘जैस इनफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड’ को देश के राष्ट्रीयकृत प्राकृतिक संसाधनों (कोयला आदि) का गबन करने की ‘छूट’ दी.
अदालत ने कहा है,‘प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट है कि कोयला मंत्रालय में सचिव और जांच समिति के अध्यक्ष एच सी गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त कोयला सचिव व सदस्य समन्वयक के एस करोफा व तत्कालीन निदेशक के सी समारिया वे लोग हैं जिन पर सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए जरुरी उपाय करने का दायित्व था ऐसे में उनके खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

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