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33,183 वोटर चुनेंगे शहर की सरकार

भभुआ सदर : नगर पर्षद भभुआ में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज गयी है. इसके साथ ही चुनाव तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे संभावित उम्मीदवार भी अब जोर शोर से ताल ठोंकने को बेताब हैं. कई तो कई माह पहले से ही वार्डों में अपनी जीत पक्की मान कर चल रहे हैं. […]

भभुआ सदर : नगर पर्षद भभुआ में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज गयी है. इसके साथ ही चुनाव तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे संभावित उम्मीदवार भी अब जोर शोर से ताल ठोंकने को बेताब हैं.
कई तो कई माह पहले से ही वार्डों में अपनी जीत पक्की मान कर चल रहे हैं. वैसे इस बार के नगर निकाय चुनाव में शहर के 25 वार्डों के 33183 मतदाता अपने वोट का प्रयोग करके शहर की सरकार चुनेंगे. इन मतदाताओं में 17683 पुरुष व 15500 महिला मतदाता शामिल हैं.
आरक्षण रोस्टर लागू होने के चलते कई वार्ड पार्षदों को इस बार दूसरे व नये वार्डों में पैठ बनाना पड़ रहा है. गौरतलब है कि इस बार 25 वार्डों वाले भभुआ शहर में 11 वार्ड सामान्य, पिछड़ी व अतिपिछड़ी जाति की महिलाओं के नाम हैं. जबकि, नप अध्यक्ष बजरंग बहादुर सिंह का वार्ड 12 व नप उपाध्यक्ष सरफराज गद्दी का वार्ड चार आरक्षण रोस्टर में इस बार शामिल नहीं हो सका है.
सात से 15 अप्रैल तक होगा नामांकन
नगर निकाय चुनाव 2017 में भभुआ नगर पर्षद से ताल ठोंकने वाले प्रत्याशी सात से 15 अप्रैल तक अपना नामांकन करेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी होते ही शहर में नप चुनाव लड़ने के संभावित उम्मीदवारों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गयी है.
नप चुनाव के प्रभारी सह जिला पंचायती राज प्रभारी मोहम्मद ज्याउल्लाह ने बताया कि नामांकन के उपरांत 19 व 20 अप्रैल को प्रत्याशियों द्वारा भरे गये नामांकन पत्रों की जांच होगी. 24 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा. नाम वापसी के बाद बचे प्रत्याशियों के बीच 25 अप्रैल को उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये सिंबल का वितरण किया जायेगा. मतदान 14 मई को व मतों की गणना 16 मई को होते ही नगर पर्षद में नये वार्ड पार्षद अगले पांच साल के लिए तय हो जायेंगे.
कौन लड़ सकता है निकाय चुनाव
नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकने के लिए प्रत्याशी की अहिताएं क्या हैं, इसे लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है. इसको स्पष्ट करते हुए मोहम्मद ज्याउल्लाह ने बताया कि सर्वप्रथम प्रत्याशी को भारतीय नागरिक के अलावे नप क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है.
पार्षद पद के लिए एक प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गयी है. नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो समर्थक व दो प्रस्तावक संबंधित वार्ड को होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि एक वार्ड के मतदाता दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन, प्रस्तावक उसी वार्ड का होना जरूरी है. एक प्रत्याशी को स्वघोषणा पत्र में संपत्ति समेत मांगे गये अन्य ब्योरे देना जरूरी है. इसके लिए शपथ पत्र प्रत्याशी को देना जरूरी है.
इसके अलावे प्रत्याशी को 250 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी. आरक्षित कोटे के प्रत्याशी को 125 रुपये जमा करने होंगे. आवासीय प्रमाणपत्र, आचरण की आवश्यकता चुनाव लड़ने के लिए जमा नहीं करना होगा. लेकिन, मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है. अगर, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हो तो जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना जरूरी होगा.

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