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1984 सिख विरोधी दंगा : जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज नहीं होगी सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई

नयी दिल्ली : नयी दिल्ली : 1984 सिख दंगा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट पर आज सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि आज कोर्ट नहीं बैठ सका. इससे पहले खबर आई थी कि इस आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई हो सकती है. […]

नयी दिल्ली : नयी दिल्ली : 1984 सिख दंगा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट पर आज सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि आज कोर्ट नहीं बैठ सका. इससे पहले खबर आई थी कि इस आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई हो सकती है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआइ की ओर से लगाये गये क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी जिसपर सिख संगठनों ने नाराजगी जताई है. आपको बता दें कि टाइटलर पर दंगों के दौरान हत्या और भीड़ को उकसाने का आरोप है. इसपर हर बार साक्ष्यों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट मिलती रही.

कुछ दिन पहले ही इस बात का खुलासा हुआ कि दिसंबर में ही सीबीआइ की ओर से क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा चुकी है. सीबीआइ ने कहा है कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं. 1984 सिख विरोधी दंगा के वकील एचएस फुल्का ने इस संबंध में जानकारी देते हुए 25 मार्च को कहा था कि जगदीश टाइटलर को सीबीआइ ने दिसंबर में ही क्लीन चिट दे दी थी साथ ही इस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट भी दा‍खिल कर चुकी है लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अकाली दल और गुरूद्वारा कमेटी को खबर थी लेकिन चुनाव के बीच उन्होंने इसे लोगों के बीच लाना ठीक नहीं समझा. फुल्का ने कहा कि टाइटलर को क्लीन चिट देते हुए 24 दिसंबर, 2014 को सीबीआइ ने चुपचाप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

सत्र अदालत ने 10 अप्रैल, 2013 को सीबीआइ को सिख विरोधी दंगे में तीन लोगों की हुई हत्या के मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए थे. सीबीआइ ने सत्र अदालत के निर्देश पर यह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. इससे पहले भी सीबीआइ इस मामले में टाइलटर को दो बार क्लीन चिट दे चुकी है.

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