केंद्र सरकार ने बुधवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंज़ूरी दे दी. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज़ुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस बिल के प्रस्तावों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है.
विधेयक पारित होने के बाद, नए नियमों के लागू होने से ये होंगे मुख्य बदलाव:
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगेगा.
- हिट एंड रन के मामले में मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है.
- सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अब 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकेगा.
- तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने पर लगने वाले जुर्माने को एक हजार रुपए से बढ़ाकर चार हज़ार रुपए कर दिया गया है.
- गाड़ी का बीमा कराए बिना वाहन चलाने पर अब दो हज़ार रुपए के जुर्माने या तीन महीने की जेल की सज़ा हो सकती है.
- हेलमेट पहने बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.
- यदि कोई नाबालिग डाइविंग करते हुए सड़क दुर्घटना करता है तो गाड़ी के मालिक या नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा.
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