जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुवार को हंदवाड़ा की पीड़ित लड़की को पुलिस की निगरानी से रिहा किए जाने के हुक्म जारी किए हैं.
लड़की के परिजनों ने दो दिन पहले कोर्ट से कहा था कि उन्हें किसी तरह की पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है जिसके बाद कोर्ट ने परिजनों से हलफ़नामा मांगा था.
परिजनों के वकील परवेज़ इमरोज़ ने बताया, "कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लड़की को पुलिस की गैरक़ानूनी हिरासत से छोड़ दिया जाए. लड़की को पिछले 27 दिनों से गैरक़ानूनी हिरासत में रखा गया था."
हंदवाड़ा के एसपी ग़ुलाम जीलानी भट ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद लड़की को दी जा रही सुरक्षा हटा ली जाएगी.
अभी तक इस मामले में लड़की के दो बयान सामने आए हैं, एक स्थानीय लड़कों के ज़रिए छेड़छाड़ का और एक सेना के जवान पर आरोप.
12 अप्रैल को लड़की को उस समय पुलिस हिरासत में लिया गया था जब हंदवाड़ा क़स्बे में कुछ लोगों ने एक सैनिक पर इस लड़की के साथ छेड़छाड़ का इलज़ाम लगाया था.
जिसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे और सेना और पुलिस की फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो गयी.
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