नयी दिल्ली : नववर्ष के आगमन के साथ सिर्फ तारीखें नहीं बदलेंगी, बल्कि आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा. आमदनी बढ़ेगी, तो कई सेवा के लिए जेब भी ढीली करनी होगी. जहां सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होंगी, वहीं पैन कार्ड और पीएफ से जुड़े कुछ नये नियम भी लागू होंगे. जनवरी 2016 से होनेवाले बदलावों पर एक नजर.
बदलेंगे पैन-पीएफ के नियम, मिलेगा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ
सातवां वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के लाभ मिलने लगेंगे. कम से कम वेतन 18 हजार महीना होगा. 2.5 लाख अधिकतम मासिक वेतन होगा, जो कैबिनेट सचिव का होगा.
साक्षात्कार नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्तूबर में घोषणा की थी कि एक जनवरी 2016 से लो रैंक जॉब्स यानी कि छोटे पदों के लिए साक्षात्कार नहीं देने होंगे. मन की बात में मोदी ने कहा था कि एक जनवरी से केंद्र सरकार में ग्रुप बी, सी और डी पदों के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा.
यूएएन जरूरी
इपीएफओ अकाउंट होल्डर्स के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को जरूरी बना दिया गया है. प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का क्लेम सैटल
करने के लिए भी यूएएन अनिवार्य होगा.
पैन कार्ड अनिवार्य
दो लाख रुपये से ऊपर के भुगतान पर पैन कार्ड जरूरी है. इसी तरह कैश कार्ड या प्री-पेड कार्ड से साल में 50 हजार रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर भी अब पैन कार्ड का डिटेल देना जरूरी होगा. इसके अलावा किसी भी तरह का बैंक अकाउंट खोलने पर पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा.
एलपीजी सब्सिडी
पहली जनवरी से सालाना 10 लाख रुपये इनकम वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी. सरकार ने कहा है कि पिछले कारोबारी साल के दौरान जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसे गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी.
कॉल ड्रॉप
पहली जनवरी से आपकी कॉल बीच में ही कट जाती है, तो आपको मोबाइल सेवा प्रदाता की ओर से एक रुपये की भरपाई की जायेगी. कॉल ड्रॉप होने के चार घंटे के भीतर कंपनी को ग्राहक को मैसेज के जरिये सूचना देनी होगी. अधिकतम तीन कॉल ड्रॉप तक का हर्जाना देय होगा.